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Punjab-Haryana Water Dispute: केंद्र सरकार ने की बैठक, कोर्ट ने दिया आदेश

Punjab-Haryana Water Dispute: हरियाणा और पंजाब के बीच पानी को लेकर लगातार तनाव बना हुआ है इस मामले को सुलझाने के लिए...
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Punjab-Haryana Water Dispute: केंद्र सरकार ने की बैठक, कोर्ट ने दिया आदेश

eHindi Times, Haryana Desk: हरियाणा के बहुत से जिलों को कुछ समय से पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है जिसका मुख्य कारण पंजाब द्वारा नहरों का पानी रोकना है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट द्वारा पंजाब सरकार को आदेश दिया गया है कि हरियाणा को जल्द से जल्द पानी की सुविधा प्रदान की जाए और 4 हजार 500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी भी छोड़ा जाए।

केंद्र सरकार ने की बैठक

गृह सचिव की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा 2 मई 2025 को बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में हरियाणा को पानी न मिलने की समस्या का समाधान करने के लिए कुछ अहम फैसले लिए गए।

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बैठक में तय हुआ कि पंजाब हरियाणा को 4 हजार क्यूसेक पानी तो प्रदान करेगा ही इसके साथ 4 हजार 500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी भी देगा। यानी अब हरियाणा को कुल 8 हजार 500 क्यूसेक पानी मिलेगा। हाईकोर्ट ने हरियाणा के लोगों को राहत देने के लिए पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि इस फैसले को जल्द से जल्द लागू किया जाए।

कंट्रोल रूम पर कब्जे के बाद कोर्ट का फैसला

1 मई 2025 को पंजाब पुलिस ने भाखड़ा नंगल बांध और लोहंड कंट्रोल रूम पर कब्जा करने की कोशिश की थी। BBMB ने कोर्ट में इस मामले के खिलाफ अपील करते हुए कहा कि इस प्रकार का हस्तक्षेप गैरकानुनी है। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि पुलिस की तैनाती सिर्फ बांध की सुरक्षा के लिए की जा सकती है और संचालन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कानून के खिलाफ जाना है। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए पंजाब को पानी छोड़ने का आदेश दिया।

BBMB की भूमिका को किया स्पष्ट

कोर्ट ने BBMB की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा कि BBMB पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 और नियम 1974 के तहत काम करने वाला केंद्रीय निकाय है। कोर्ट ने कहा कि BBMB पर सिर्फ केंद्र सरकार के आदेश लागू होते हैं और कोई भी राज्य सरकार इस पर अपना नियंत्रण नहीं कर सकती है। यदि किसी राज्य को BBMB के किसी फैसले से दिक्कत है, तो उसे केंद्र सरकार को बताना चाहिए ना की सीधी कार्यवाही।

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